शासन से प्राप्त निर्देशानुसार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हो चुकी हैं। कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि ये दरें न केवल वर्तमान में खरीदी जा रही वस्तुओं पर बल्कि व्यापारियों द्वारा पूर्व में खरीदे गए सामानों एवं पुरानी सामग्रियों पर भी लागू होंगी।
कलेक्टर श्री सिंह ने समस्त व्यापारियों को निर्देशित किया है कि वे शासन द्वारा निर्धारित दरों का अनिवार्य रूप से पालन करें। किसी भी परिस्थिति में जीएसटी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यापारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जीएसटी की नई दरें लागू करने का उद्देश्य कर व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारी वर्ग को लेन-देन में पारदर्शिता बरतते हुए बिल में संशोधित दरों का उल्लेख करना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि 22 सितंबर से जो भी छूट उपभोक्ताओं को मिलनी है, उसे अनिवार्य रूप से दिया जाए।
कलेक्टर श्री सिंह ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे बाजारों का नियमित निरीक्षण करें तथा शासन के निर्देशों के पालन में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें।