जीएसटी दरों में बदलाव और एलपीजी पर असर
नई दिल्ली। 22 सितंबर से GST Reforms के तहत हुए बदलाव लागू हो रहे हैं। इस दिन से जीएसटी की नई दरें पूरे भारत में लागू होंगी। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। खाने-पीने की चीज से लेकर रोजमर्रा की जरूरत का लगभग हर एक सामान सस्ता हो रहा है। GST Rate Cut से अब एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या एलपीजी सिलेंडर सस्ता होगा या नहीं, या फिर महंगा होगा। क्योंकि एलपीजी पर भी जीएसटी लगता है। आइए जानते हैं कि क्या 22 सितंबर से एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder Price) के दामों में बदलाव होगा?
घरेलू और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर अलग-अलग जीएसटी दरें
एलपीजी सिलेंडर भारतीय घरों, रेस्टोरेंट, होटलों और उद्योगों में एक महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। क्या आप जानते हैं कि घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों पर जीएसटी की दरें अलग-अलग होती हैं? चाहे आप घर पर खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हों या कोई खाद्य व्यवसाय चला रहे हों, एलपीजी सिलेंडर पर जीएसटी को समझना सटीक बजट और कर अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण है।
घरेलू एलपीजी पर जीएसटी दरें
3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में घरेलू LPG Cylinder पर लगने वाले जीएसटी रेट में कोई बदलाव नहीं किया। 22 सितंबर से भी घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।

कॉमर्शियल एलपीजी पर जीएसटी दरें
3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर लगने वाले जीएसटी में भी कोई बदलाव नहीं किया है। 22 सितंबर से कॉमर्शियल सिलेंडर पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।